दिल्ली-काठमांडू बस सेवा
डीटीसी ने 25 नवंबर 2014 से अपनी "दिल्ली- काठमांडू-दिल्ली" अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा शुरू की है। इस सेवा के लिए तैनात एयर-कंडीशन्ड लग्जरी बस में 2X2 आरामदायक बैठने की व्यवस्था है।
"सेवा" दिल्ली गेट के पास डॉ अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल से संचालित होती है।
महत्वपूर्ण विवरण
1. आवश्यक यात्रा दस्तावेज:
भारतीय या नेपाली राष्ट्रीयता के यात्रियों को यात्रा के लिए पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र जैसे संबंधित सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी वैध फोटो-पहचान प्रमाण होना आवश्यक है।
भारतीय या नेपाली राष्ट्रीयता के अलावा अन्य यात्रियों को यात्रा करने के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता होती है।
2. टिकट के लिए बुकिंग कार्यालय:
डॉ अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल (दिल्ली गेट)
दूरभाष नं. +91-11-23318180, +91-11-23712228
3. किराया:
5 साल और उससे अधिक |
Rs.2300 / - |
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2 वर्ष तक (सीट का कोई हक नहीं) |
नि: शुल्क |
4. एडवांस बुकिंग:
दस्तावेजों की मूल और फोटोकॉपी तैयार करने के बाद यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले तक।
5. वापसी रद्दीकरण की ओर:
24 घंटे से कम समय में रद्द करना। अनुसूचित प्रस्थान के |
कोई प्रतिदाय नहीं |
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24 घंटे के बीच रद्दीकरण। और 72 घंटे से कम है। अनुसूचित प्रस्थान से पहले। |
50% रिफंड |
72 घंटे से अधिक रद्द। अनुसूचित प्रस्थान से पहले। |
75% रिफंड |
6. डुप्लीकेट टिकट:
अगर पुलिस रिपोर्ट (NCR) के खिलाफ यात्रा शुरू करने से पहले एक यात्री द्वारा टिकट के नुकसान की सूचना दी जाती है, तो वास्तविक टिकट का 25% वास्तविक किराया के प्रशासनिक शुल्क के भुगतान के खिलाफ उसे 'डुप्लीकेट टिकट' के रूप में जारी किया जाता है, पहचान का सत्यापन यात्री का।
7. सामान:
अधिकतम 29 "60 के परिधि वाले लंबे सूटकेस" का वजन 25 किलोग्राम तक होता है। एक कंधे बैग के साथ अनुमेय है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को उचित आकार के हैंडबैग के अलावा मुफ्त सामान की अनुमति नहीं होगी।
8. पैकेजिंग के लिए दिशानिर्देश:
कोई कीमती सामान जैसे नकदी, गहने, कैमरा, परक्राम्य पत्र या व्यावसायिक दस्तावेज चेक-इन-सामान में नहीं रखे जाने चाहिए।
9. प्रतिबंधित सामान:
खतरनाक लेख (कानून द्वारा निषिद्ध) जैसे एसिड, मैच-बॉक्स, तरल पदार्थ, जहर, सूजन, विस्फोटक या संपीड़ित गैस की अनुमति नहीं है।
10. केबिन सामान:
एक छोटे हैंडबैग को बस केबिन में रखने की अनुमति है।
11. देयता:
सामान और यात्री दायित्व सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत कानून / कन्वेंशन द्वारा सीमित है। भारत के कानून की। दिल्ली और काठमांडू और डीटीसी के बीच यात्रियों के आवागमन के लिए सभी बसों का भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार बीमा किया गया है, जो किसी भी दावे / हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है।
12. अनुसूचित प्रस्थान से पहले एक घंटे में चेक-इन:
यात्रियों से अनुरोध है कि वे बस के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम एक घंटे पहले टर्मिनल पर रिपोर्ट करें। यदि यात्री चेक-इन कुओं के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा।
13. अनुसूची प्रस्थान का समय:
दिल्ली (डॉ अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल, दिल्ली गेट) |
10:00 AM IST |
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काठमांडू (स्वयंभू) |
09:00 AM NST |
14. स्र्कना:
बस तीन स्थानों पर रुकेगी। फिरोजाबाद, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश, भारत) और मुगलिंग (नेपाल)। इसके अलावा, बस सीमा शुल्क की जाँच के लिए सानौली (भारत-नेपाल सीमा) पर भी रुकेगी। दिल्ली और काठमांडू के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को ऊपर बताए गए पड़ावों को छोड़कर अन्य जगहों पर जाने / उतरने की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए बस के चालक दल के साथ सहयोग करें।
15. भोजन / जलपान:
बस उन निर्दिष्ट पड़ावों पर रुकेगी जहाँ यात्रियों को अपनी लागत पर भोजन / जलपान हो सकता है।
16. कानून का उल्लंघन:
यह यात्रियों के ध्यान में लाया जाता है कि जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, उनसे भूमि के कानून के अनुसार निपटा जाएगा।
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पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि : 10-12-2020